भानुप्रताप को 01 वर्ष का सश्रम कारावास, लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुवे 16 बालिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के मामने मे न्यायिक आदेश
नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच मे श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुवे 16 बालिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी भानुप्रताप पिता नंदकिशोर शर्मा, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम डसानी, जिला नीमच को धारा 304-ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड और धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास एवं 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को दिन के लगभग 03ः30 बजे थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डसानी रोड़ की हैं। घटना दिनांक को 16 वर्षीय मृतिका पूजा व ज्योति नागदा दोनो नीमच से पढ़कर सायकल से वापस गाँव आ रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी उसके ट्रेक्टर को तेजगती से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे लाया व पूजा की सायकल को टक्कर मार दी जिसके कारण वह नीचे गिर गई व उसके सिर पर गंभीर चोटे आई व ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय नीमच पँहुचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की मर्ग जाँच के उपरांत आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 512/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में चश्मदीद साक्षी, मर्ग जाँचकर्ता व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।