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सुवासरा के राजस्व निरीक्षक सत्यनारायण चंदेल निलंबित, तहसीलदार सुवासरा के आदेश के बिना ही कर दिया गया अवैध रूप से पक्षकार को लाभ पहूंचाने का आरोप

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सुवासरा के राजस्व निरीक्षक सत्यनारायण चंदेल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वैच्छाचारिता एवं मिलीभगत से किया जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
राजेन्द्र कुमार पिता रामनिवास निवासी पनवाड़ी तहसील गरोठ के द्वारा कस्बा सुवासरा की भूमि सर्वे कमांक 1378 के बटांकन के भूमिस्वामियों की मौका कब्जे की बाउण्ड्रीवाल को अनावेदक द्वारा रात्रि के समय बिना किसी सूचना के तोड़कर खाई लगाकर विवाद की स्थिति निर्मित की जाने से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र के संबंध में पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु न तो तहसील न्यायालय सुवासरा में और न ही लोक सेवा केन्द्र सुवासरा में कोई आवेदन पंजीबद्ध होकर लंबित था बावजूद इसके सत्यनारायण चंदेल, राजस्व निरीक्षक सुवासरा द्वारा भूमि सीमांकन किया जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत अनुरोध किया गया।
जांच प्रतिवेदन से पाया कि श्री चंदेल द्वारा प्रवाचक राजीव भटनागर से मिलीभगत कर सीमांकन के आवेदनपत्र लगभग 100 से अधिक लंबित रहते हुए भी कस्बा सुवासरा की भूमि सर्वे क्रंमाक 1378 का सीमांकन बिना पीठासीन अधिकारी तहसीलदार सुवासरा के आदेश के बिना ही कर दिया गया अवैध रूप से पक्षकार को लाभ पहूंचाने हेतु किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट तहसीलदार सुवासरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते सीधे प्रवाचक को प्रस्तुत की गई जिससे भी मिलीभगत सिद्ध होना पाया गया। राजस्व निरीक्षक चंदेल द्वारा अवैध रूप से किए गए सीमांकन पर किए गए कब्जे के प्रयास में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई तथा शासन की छवि धूमिल हुई।
सत्यनारायण चंदेल, राजस्व निरीक्षक सुवासरा के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वैच्छाचारिता एवं मिलीभगत से किया जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय भू-अभिलेख, जिला मंदसौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री चंदेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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