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शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा शादी का झांसा देकर अपहरण करके पीडिता का बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी सुनील उर्फ नीरज पिता बंशीलाल पंवार, आयु-27 वर्ष, निवासी-ग्राम चैथखेडा, जिला नीमच को धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड व धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता के पिता ने थाना बघाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की 28 दिसम्बंर 2019 को वह उसकी पत्नी तथा छोटी पुत्री के साथ जोगड़िया माता (राजस्थान) दर्शन करने गया हुआ था एवं उसकी बडी पुत्री पीडिता घर पर अकेली थी। जब वह वापस आया तो उसे पीडिता घर पर नहीं मिली, जिसकी उसने गांव में व रिश्तेदारी में तलाश करी, किंतु उसका कोई पता नहीं चला, इसी दौरान उन्हे पता चला की आरोपी भी उसके गांव में नहीं हैं, जिस कारण शंका के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 4ध्20 पंजीबद्ध हुआ। पुलिस बघाना में विवेचना के दौरान आरोपी के मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2020 को ग्राम देवांग (गुजरात) से आरोपी के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया की आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था, किंतु आरोपी द्वारा उसके साथ शादी नहीं करकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बार-बार बलात्कार किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक सायबर और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा की गई।
अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराये गये एवं अपराध को सायबर व वैज्ञानिक साक्ष्य से भी संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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