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भानपुरा में अमानक खाद बेचने पर मामला दर्ज, गुजरात कि सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के 12ः32ः06 खाद के 36 बैग एनपीके खाद जब्त

भानपुरा। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अमानक खाद बेचने के मामले में भानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खाद विक्रेता सहित संबंधित कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार थाना भानपुरा में अपराध क्रमांक 289/26 के तहत धारा 318(4) बीएनएस, 19 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 420 भादवि में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 18 जुलाई 2026 को शाम 7.47 बजे दर्ज की गई।

मामला माही कृषि फर्टिलाइजर दुकान, चंबल चौराहा भानपुरा से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि 6 जून 2026 को सुबह 11.10 बजे दुकान पर अवैध एवं अमानक उर्वरक की बिक्री की जा रही थी।

शिकायतकर्ता गुलाब सिंह चौहान, पिता भंवरसिंह चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड भानपुरा की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी विष्णुकुमार पिता जगदीशचंद्र गायरी, निवासी श्रीनगर भानपुरा तथा सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, मोती पारडी रोड, कोसंबा, अदाजर, सूरत (गुजरात) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार्रवाई के दौरान सुप्रीम बलवान एनपीके 12ः32ः06 खाद के खाद के 36 बैग, जिनका कुल वजन 1800 किलोग्राम है, जब्त किए गए। आरोप है कि आरोपियों द्वारा अमानक उर्वरक का उपयोग कर किसानों को गलत खाद उपलब्ध कराई गई और आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास किया गया।

कृषि विभाग एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक प्रेमदास अटोडिया मामले की आगे जांच कर रही है।

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