Madhya Pardesh//नीमच। सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सों एक्ट), जिला नीमच द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक पीडिता का पीछा करने एवं ईशारे कर बुलाने वाले आरोपी अनिल पिता ओमप्रकाश हरिजन, उम्र-30 वर्ष, निवासी-गांधी नगर, थाना जीरन, जिला नीमच को धारा 354(क)(1)(ii) व 354(घ)(1)(i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 16 वर्षीय पिडिता ने थाना जीरन पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि जब भी वह स्कूल जाती हैं तब रास्ते में आरोपी उसे हाथ से ईशारे कर बुलाता हैं तथा अक्सर उसका पीछा करता रहता हैं। घटना 22.02.2023 को दिन के लगभग 11 बजे जब वह समान लेने के लिए दुकान पर गई थी तब भी आरोपी ने ईशारे कर पीडिता को अपने पास बुलाया। घटना से परेशान होकर पीडिता ने यह बात उसके माता-पिता व भाई को बताई, जिसके बाद वह रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर आई हैं। पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।