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भाटखेडी में खेत हांकने की बात को लेकर मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को 3-3 माह का कारावास

मध्यप्रदेश, जिला नीमच के मनासा सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा खेत हांकने की बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करने वाली 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपीगण (1) राधाकिशन पिता रामचंद्र सुतार, उम्र-50 वर्ष, (2) पदमाबाई पति राधाकिशन सुतार, उम्र-48 वर्ष, (3) भरत पिता राधाकिशन सुतार, उम्र-29 वर्ष व (4) सीमाबाई पति पवन सुतार, उम्र-26 वर्ष, सभी निवासीगण-ग्राम भाटखेडी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3-3 माह के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.10.2015 को दिन के लगभग 12ः30 बजे ग्राम भाटखेडी स्थित फरियादी के खेत की हैं। फरियादी भूपेन्द्रसिंह घटना दिनांक को टेक्टर से उसके खेत को हकवा रहा था। उसने खेत के साथ मेड की जमीन भी हकवा दी, इसी बात को लेकर आरोपीगण ने फरियादी के साथ विवाद करते हुए उसके साथ लातघुसों व फावडे के हत्थे से मारपीट कर चोटे पहुंचाई। फरिवादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान बाद अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की कुल रकम में से 4000 रूपये फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित भी किया गया।
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