ब्रेकिंग
अफीम डोड़े मुखिया की निगरानी में तुड़वाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी-राज्यसभा सदस्य श्री गुर्जर, डीए... पोस्टमार्टम रूम के बाहर 20×30 फीट का विशाल शेड बनाया, रेडक्रॉस सोसाइटी नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष एवं अनुवि... बस्तर जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या म... बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन पर धारा 223 के तहत द... डीजीपी इलेवन ने जिला पुलिस बल भोपाल को 121 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। डीजीपी इलेवन टीम न... युवा वकीलों को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समय बिताना चाहिए, न कि केवल प्रचार पाने के लिए अदालत का सम... बीजेपी के पूर्व मंत्री श्री रावत विजयपुर से विधायक बने, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला श्योपुर जिले के व... प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा, राजगढ़ जिला पंचायत की... बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख स्प... भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बन चुकी है।

खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण परिवहन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर  कार्यवाही करेगा

भोपाल । खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण परिवहन और निश्चित मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर पुलिस द्वारा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर  कार्यवाही करेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा रेत नियमों में संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर, खदानों से रेत के खनन और विक्रय हेतु समूहवार माईन डेवलपर कम ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के 36 जिलों में रेत खदानों का अनुबंध कर खदानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर खनिज विभाग ने जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किये है। निर्देश के अनुसार खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण परिवहन एवं ओवरलोड परिवहन पाए जाने पर पुलिस अब सीधे कार्रवाई नहीं करेगी।  खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण परिवहन और निश्चित मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर पुलिस द्वारा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर  कार्यवाही करेगा। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर रोकथाम हेतु नियम 23 में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही अधिकारिता के भीतर कार्यवाही की जा सकेगी साथ ही  उनके द्वारा आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाने से पुलिस सहायता की मांग की जाएगी, और पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जो  अधिकारी और कर्मचारी जैसे पटवारी, सहायक उपनिरीक्षक प्राधिकृत नहीं है  उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें कार्रवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। – अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विभाग द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित चेक गेट पूरे प्रदेश में लगाये जा रहे है। प्रदेश के 40 ऐसे स्थलों को चिंहाकित किया गया है जहां से खनिजों का सर्वाधिक परिवहन होता है। इन सभी स्थलों पर आगामी 10 माह के भीतर चेक गेट व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। राज्य स्तर पर स्टेट कमांड सेंटर एवं जिला स्तर पर जिला कमांड सेंटर द्वारा अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी की जायेगी। चेक गेट के सॉफ्टवेयर को ई-टीपी जारी करने वाले पोर्टल के साथ इंट्रीग्रेट कर बिना रॉयल्टी का भुगतान कर परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा। साथ ही खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफ टैग लगाया जायेगा, जिसकी सहायता से वाहत की वैधता की जांच की जा सकेगी। इसके साथ ही रेत सहित समस्त खदानों की जियो फैसिंग की जा रही है साथ ही समस्त खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को जीपीएस युक्त किये जाने की योजना है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर  कार्यवाही करेगा

Leave A Reply

Your email address will not be published.