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जान से मारने के आशय से हमला करने वाले आरोपीगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया

मंदसौर। मध्यप्रदेश,]पंचम अपर सत्र न्यायधीष मंदसौर द्वारा आरोपीगण जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र उदयलाल मीणा उम्र 29 वर्ष, कैलाश उर्फ पप्पू पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 53 वर्ष, . अशोक पुत्र मांगीलाल मीण उम्र 50 वर्ष,. गोविंद पुत्र बद्रीलाल उम्र 55 वर्ष,. सुरेश पुत्र देवराम मीणा उम्र 40 वर्ष, रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र भंवरलाल मीणा उम्र 29 वर्ष, मनोहर पुत्र सुरेशचंद्र मीणा उम्र-25, उदयलाल पुत्र रामकिशन मीणा उम्र-60 पवन पुत्र उदयलाल मीणा उम्र-31, समस्त आरोपीगण निवासी ग्राम लसुडियाईला, जिला मंदसौर को फरियादी को जान से मारने के आशय से मारपीट करने का दोषी पाकर 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

बचाने आए उनकी भी लाठियों से मारपीट की

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 08.06.2014 को प्रातः 08ः30 बजे बलदेव मीणा खेत की मेढ़ पर हुए झगडे़ के संबंध में उदयलाल से राजीनामा कराने के लिए फरियादी आशुतोष मीणा को आरोपी सुरेश मीणा के घर बुलाकर ले गया था तब आरोपी ने राजीनामा करने से मना कर दिया एवं आरोपी उदयलाल, रामकिशन, सुरेश, अशोक, पप्पू, गोविंद, पवन, जीतू, श्यामलाल एवं मनोहर सभी एकमत होकर लाठी लेकर आ गये और सभी ने फरियादी को घेरकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगे। अरोपी उदयलाल ने फरियादी को जान से मारने की नियत से सिर पर लाठी मारी तो वह गिर गया तो अन्य आरोपीगण ने उसके हाथों व शरीर पर भी मारपीट की एवं आगे नहीं जाने दिया, मौके पर युवराज और ईश्वरलाल बचाने आए थे तो आरोपीगण ने उनकी भी लाठियों से मारपीट की थी एवं उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना पर आरक्षी केन्द्र भावगढ़ में अपराध क्रमांक 322/2014 पर अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान द्वारा किया गया।

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