नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच जिला मजिस्ट्रेट नीमच दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अनावेदक प्रसन्न पिता कन्हैयालाल भाटी निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा, अनावेदक लाला ऊर्फ लालचंद पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा एवं अजय पिता कैलाश सोनी निवासी चुडी गली नीमच थाना नीमच केंट, को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में दो दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। इसी तरह अनावेदक शाकीर पिता अख्तर हुसैन निवासी मोमीन मोहल्ला बडी होली जावद थाना जावद, मुकेश पिता रोडी लाल खटीक निवासी सूरज कॉलोनी नयागांव थाना जावद, अनावेदक श्यामसिह पिता परतेसिह राजपूत निवासी चीताखेडा थाना जीरन को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
दो आरोपी जिला बदर
नीमच कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को तीन एवं छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी मिथून पिता कैलाश बावरी निवासी ग्राम गायरी मोहल्ला सुवाखेडा थाना जावद को 3 माह एवं आरोपी विष्णु पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त दोनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।