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बंद कमरे में नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौर। मध्यप्रदेश,मंदसौर, विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी विष्णुलाल पिता जुझारलाल सासरी उम्र 28 साल नि. ग्राम आकोदड़ा जिला मंदसौर को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि पीड़िता ने थाना भावगढ़ पर रिपोर्ट लिखवाई कि, घटना दिनांक 11.04.2022 को रात्रि 10ः30 बजे के लगभग उसकी माता भुवा और बहन मेला देखने के लिए गए थे। घर पर वह दादी और उसका भाई था। पीड़िता शौचालय के लिए उसके घर के पीछे गई तो वहॉँँ पर आरोपी विष्णु आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। पीड़िता ने मना किया तो उसका हाथ पकड़ जबरजस्ती अपने साथ ले जाने लगा तभी पीडिता के भाई ने उसे देख लिया। पीड़िता का भाई, उसकी मम्मी, भुवा को बुला कर लाया उतनी देर में आरोपी पीडिता को उसके घर के अंदर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को घर के अंदर बंद करके दरवाजे का ताला लगा दिया। पीड़िता की मॉं और बहन घर पर आये और उन्होंने पुलिस को फोन लगाकर बुलाया। पुलिस ने आरोपी के घर का ताला तोड़कर पीड़िता को बाहर निकाला। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई। अरोपी को गिरफ्तार कर, संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विष्णु को दोषसिद्ध किया।

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