आरोपी ने मुतक के साथ पहले बलात्कार किया फिर गला घोंटकर हत्या कर दी, विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश एट्रोसीटी एक्ट,मंदसौर के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने एक महिला के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले में भादवि की धारा 376, 302 में आरोपी पप्पूलाल पिता मोहनलाल बलाई निवासी टाटका थाना सीतामउ, को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
आरोपी पप्पूलाल ने बलात्कार किया फिर गला घोंटकर हत्या कर दी
विशेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान ने बताया कि, सीतामउ थाना क्षेत्र के ग्राम टाटका में महिला के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले को पुलिस ने चिन्हित श्रेणी में लिया था, उन्होने बताया कि, 19 जून 2021 को ग्राम टाटका में अपने घर के आगन में सो रही मृतका के साथ पहले आरोपी पप्पूलाल ने बलात्कार किया फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अभियोजन के अनुसार, 20 जून 2021 को सुबह मृतिका की बहू अनीता अपनी सासु मां के घर पर गयी तो सासु मॉ(मृतका) को मृत अवस्था में पाया, तुरन्त पुलिस को सूचना दी, सूचना पर सीतामउ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे, अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर फोरेसिंक टीम को बुलवाया गया, इस दौरान फोटोग्राफ लिए, फिंगर पिं्रट, एफएसएल टीम ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया, श्री चौहान ने बताया कि, प्रकरण में आरोपी की पहचान को लेकर फारेंसिक टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मौका स्थल पर मिले पानी पीने का लोटा के चिन्ह को चिन्हित किया, दौराने अनुसंधान लोटा पर पप्पूलाल का फिंगर प्रिण्ट पाया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने संदेही पप्पूलाल पिता मोहनलाल बलाई निवासी टाटका को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पप्पुलाल ने बताया कि, उसके दोस्त बाबूलाल की भतीजी को मृतिका का पुत्र संजय भगाकर लेकर चला गया था, तब से ही रंजिश पाल रखी थी, पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
सह आरोपी ठोस साक्ष्य नहीं आने के कारण उन्हें दोषमुक्त
अभियोजन ने न्यायालय में 20 साक्षियों के कथन कराए तथा 50 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये गये, न्यायालय में बचाव पक्ष ने चार दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, अंगुष्ठ चिन्ह विशेषज्ञ मनीष सिंह भदोरिया ने मृतका के घर मिला लोटा पर आरोपी पप्पूलाल के चिन्ह पाए जाने का अभिमत दिया। न्यायालय में डॉक्टर राहुल पाटीदार ने मृतका की मृत्यु गला दबाकर दम घुटने का अभिमत दिया। वही डॉ. प्रेरणा शर्मा के द्वारा मृतका के मेडिकल में उसके प्रायवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट एवं एफएसएल रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई थी प्रकरण की विवेचना टी आई दिनेश प्रजापत, एसडीओपी शेरसिंह भूरिया ने की थी, प्रकरण में साक्ष्य नियंत्रण एस आई शुभम व्यास साताखेडी चौकी, प्रधान आरक्षक अजयसिंह तोमर कोर्ट मुहर्रीर के द्वारा किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी पप्पूलाल बलाई को भादवि की धारा 376 एवं 302 भादवि में दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में सह आरोपी बाबुलाल, तोफानसिंह, देवीसिंह के विरूद्ध ठोस साक्ष्य नहीं आने के कारण उन्हें दोषमुक्त किया गया।