Madhya Pardesh / मंदसौर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल बिल्लौरे की अदालत ने मिलावटी मावा विक्रय के मामले में मल्हारगढ़ स्थित विजयवर्गीय मिष्ठान भंडार के संचालक बाबूलाल पिता छगनलाल विजयवर्गीय को दोषी पाते हुए 3 माह के सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।
मामला वर्ष 2011 का है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विजयवर्गीय मिष्ठान भंडार से मावे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में मावा अवमानक एवं असुरक्षित पाया गया। इसके बाद खाद्य विभाग ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने पैरवी की।