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मंदसौर में शासकीय आवासीय मल्टी में डॉक्टर का निजी दवाखाना संचालित, सीएमएचओं द्वारा जारी जादेश के अनुसार आवास अलांटमेंट के नियम 8 का खुला उल्लंघन

मंदसौर। मध्य प्रदेश जिला मंदसौर, शासकिय आवास मे शासकिय डॉक्टर ने निजी दवाखाना खोलकर अपनी दुकानदारी शुरू कर दी जिसकी जानकारी समाने आने पर विरोध स्वरूप डॉ वर्मा के दवाखाना का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है। जिला मुख्यालय पर इन दिनों निजी दवाखाना की संख्या अनगिनत होती जा रहा है, शासकिय सेवारत डॉक्टर भी अपने आवासीय स्थान पर निजी प्रेक्टिस करने मे पिदे नही है। आई पीपी-6 के नजदीक नव निर्मीत मल्टीयों के आवासीय अलाटमेंट होते ही यहां लगभग सभी आवास मे रहने के लिए डॉक्टर और नर्सेस शिप्ट हो रहे है। डॉ. आशिष वर्मा को हस्तांरित शासकिय आवास मे उन्होने दांत का दवाखाना खोलकर आवास अलांटमेंट अधिकारी के आदेश की अवहेलना तो की जा रही है यहां घरेलु बिजली कनेक्शन का व्यावसायीक उपयोग किया जा रहा है जो विधुत कम्पनी के नियमों मे विधात चोरी जैसा मामला बनता है।

इतना ही नही डॉ.आशिष वर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र मे विघुत पोलों पर जगह जगह बीना अनुमति के अपने दवाखाना के प्रचार प्रचार के होर्डिग टांग कर शासन के राजस्व भी नही चुकाया जा रहा है। इस पुरे मामले मे हमारे प्रतिनिधी ने डॉ.आशिष वर्मा के सेल फान पर सम्पर्क कर सिथती से अवगत होना चाहा तो उन्होने कहा की मैं कोई नियमों का उललघन नही कर रहा हूॅ, मेरे निवास पर मे अपने मरीजो को परामर्श देने का कार्य करता हूॅ। अब शहर मे चर्चा है कि आवास अलांटमेंट के नियम 8 का उल्घंगन कर सीएमएचओं को किया चेलंज करने जैसा कार्य डॉ.आशिष वर्मा द्वारा किया जा रहा है। इस मामले मे सीएमएचओं से सम्पर्क करना चाहा पर उनका सेल फोन नेटवर्म सम्पर्क मे नही होने के चलते वास्तविक नियमों की जानकारी नही मिल सकी। शहर के जागरूक युवा सज्जनों ने इस मु़द्वें को चर्चा मे ला गिया है।

सीएमएचओं अनुसार शासकीय आवास आवंटन आदेश मे अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग वर्जित  
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय आवास गृह, जिला प्रशिक्षण केन्द्र (आईपीपी6) स्थित नव निर्मित आवास पद स्थापना स्थल जिला चिकित्सालय मन्दसौर जिला मंदसौर को नवनिर्मित शासकीय आबास गृह में आवंटित किया गया है। उक्त आवास गृह का किराया प्रतिमाह वेतन देयक से जमा होगा। शासकीय आवास में निम्न शर्तों का पालन अधिकारी कर्मचारी को पालन करना होगा जो निम्नानुसार है :- जल एवं विद्युत शुल्क का भुगतान यथासमय आंवटिती द्वारा संबधित विभाग को किया जाएगा। भवन आधिपत्य प्राप्त करने की सूचना इस कार्यालय को आवंटिती तत्काल देगा। एक माह में आवास आधिपत्य न लिये जाने की दशा में यह आवंटन आदेश स्वंयमेव निरस्त माना जावेगा। आंवटिती का स्थानान्तर होने पर या अन्य किसी कारण आंवटिती द्वारा आवासग्रह रिक्त करने पर इस कार्यालय को यथासमय सूचना देने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय के आहरण एंव संवितरण अधिकारी एंव आंवटिती का रहेगा। आंवटिती आवास रिक्त करने पर उसका आधिपत्य इस कार्यालय को सौंपने का उत्तरदायित्व संबधित शासकीय सेवक का होगा और आवास में किसी भी प्रकार की क्षति पाये जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति सेवक की होगी। आवास का आधिपत्य लेने के दिनांक से रिक्त करने की दिनांक तक का किराया नियमानुसार उसके वेतन से वसूल करने का उत्तरादियत्त्व संबधित विभाग के आहरण एंव संवितरण अधिकारी का होगा। शासकीय आवास का उपयोग केवल अधिकृत कर्मचारी अधिकारी एवं परिवार जन कर सकेगें। शासकीय आवास का रखरखाव एवं स्वच्छता कर्मचारी अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेगें। बिना अनुमति के आवास का हस्तांतरण, उपभोग या अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग वर्जित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। -डॉ.गोविन्द सिंह चौहान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर।

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