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मंदसौर एनडीपीए कोर्ट का अहम फैसला -अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्‍कर को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया

Madhya Pardesh//  मंदसौर। विशेष न्‍यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपीगण कन्‍हैयालाल पिता जगदीश धाकड़, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम धमनार, तहसील- दलोदा, जिला मन्दसौर एवं विकास पिता वद्रीचंद धाकड़, उम्र 34 वर्ष, निवासी- ग्राम फतेहगढ़, तहसील- दलोदा, जिला मन्दसौर  को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन मीडिया प्रभारी  बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि 12. 07.2017 को थाना नारको‍टिक्‍स  सेल  इंदौर प्रकोष्‍ठ मंदसौर में पदस्‍थ उपनिरीक्षक विनित दुबे को मुखबिर सूचना प्राप्‍त हुई कि कन्‍हैयालाल पिता जगदीश धाकड़, निवासी धमनार मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 14 एम.टी. 0736 दो प्‍लास्टिक के कटृटो में डोडाचूरा रखकर ग्राम लालाखेड़ा की तरफ से लालाखेड़ा फंटे की ओर आने वाला है ।

मुखबिर द्वारा संदेही का हुलिया का विशिष्‍ट व विवरण देते हुए उसके उपरोक्‍त स्‍थान से पकड़े जाने की संभावना व्‍यक्‍त की । उक्‍त सूचना पर तत्‍काल कार्यवाही करते हुए, उक्‍त स्‍थान पर नाकाबंदी की गई कुछ समय इंतजार के बाद मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिए का व्‍यकित प्रश्‍नगत मोटरसाईकिल पर तेज गति से आता दिखा, जिसे फोर्स की मदद से रोका गया एवं नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम कन्‍हैयालाल पिता जगदीश धाकड़, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम धमनार,  तहसील- दलोदा, जिला मन्दसौर होना बताया ।

उक्‍त व्‍यक्ति को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर तलाशी ली गई संदिग्‍ध व्‍यक्ति की मोटरसाईकिल में दो काले रंग के कटृटो में छिलकेनुमा पदार्थ भरा होना पाया गया । संदेही से पूछे जाने पर उसने उक्‍त पदार्थ डोडाचूरा होना बताया । संदेही से उक्‍त मादक पदार्थ डोडाचूरा को कब्जे में रखने व परिवहन कर ले जाने के सम्बंध में वैध प्रपत्र एवं लायसेंस के बारे में पूछताछ की तो वैध प्रपत्र व लायसेंस नहीं होना बताया तत्पश्चात प्लास्टिक के बोरों में भरे मादक पदार्थ डोडाचूरा का तौल किया गया तो कुल 42 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया।

उक्त आरोपी को गिरफतार किया जाकर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 30/2017,  धारा 8/15, 25, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अपराध पंजीबद्व कर अनुसंधान के दौरान अन्‍य आरोपी विकास पिता वद्रीचंद्र धाकड़, उम्र 34 वर्ष, निवासी- ग्राम फतेहगढ़, जिला मंदसौर की भी संलिप्‍तता होने से उसे भी आरोपी बनाया गया त‍था अपराध के संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्व संबंधित न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया जहां प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत दिनांक 25.07.2025 को दोनों आरोपीगण को 5-5 वर्ष के कारावास एवं  5000-5000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड की राशि अदा ना करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्‍त व्‍य‍तिक्रम के कारवास से दंडित किया गया ।

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