दलौदा चौपाटी सरपंच दुर्गा केथवास को हाई से स्टे मिला, अगली सुनवाई 17 मार्च होना है मंदसौर By Radheshyam Maru Last updated Feb 20, 2025 33 0 Madhya Pardesh// मंदसौर। जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी, मंदसौर के सरपंच को बिना उचित जांच और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना पद से हटाया गया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सरपंच दुर्गा केथवास को बड़ी राहत देते हुए उनके पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दलौदा सरंपच के मामले मे न्यायालय ने प्राथमिक सुनवाई के बाद आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक हटाने के आदेशों का संचालन न किया जाए।प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन और अधिवक्ता सुश्री नंदिनी शर्मा ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा, जबकि महाधिवक्ता की ओर से भुवन देशमुख उपस्थित रहे। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी, मंदसौर के सरपंच हैं, को बिना उचित जांच और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना हटाया गया है।कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, आयुक्त को याचिकाकर्ता की अपील पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। बतादें, ग्राम पंचायत सरपंच दुर्गा केथवास पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों की विभागीय जांच प्रचलित है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगी। 0 33 Share