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Madhya Pardesh//नीमच। अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के द्वारा पुराने विवाद के कारण मारपीट करके गंभीर चोट पहुंचाने वाले जसवंतसिंह उर्फ छोटू पिता मांगूसिंह, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम चंगेरा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 08.01.2019 को शाम के 06 बजे ग्राम मालखेडा रोड स्थित भैरू बावजी के मंदिर के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी भूपेंद्रसिंह राजपूत निवासी ग्राम कुंडला का नीमच मंडी काम से आया था, जो वापस जा रहा था और वह भैरू बावजी मंदिर के पास रूका तभी वहां पर आरोपी आया और पुरानी रंजीश के कारण वह फरियादी से विवाद करते हुए लात-घुसों से उसके साथ मारपीट करने लगा और उसने पत्थर से फरियादी के मुॅह पर मारी जिस कारण फरियादी की नाक पर गंभीर चोट आई और खुन निकलने लगा। घटना पर से आने-जाने वाले लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।