आरोपी द्वारा न्यायालय की शर्तो का उल्लंघन पर जमानत निरस्तीकरण आदेश, गोवंश तस्करी के मंदसौर, नीमच, रतलाम, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों मे अपराध दर्ज
Madhya Pardesh// मंदसौर। पिपलियामंड़ी पुलिस द्वारा गोवंश तस्करी के अभयस्त आरोपी शाहरूख पिता बाबु खॉ डंडु न्यारगर उम्र 27 वर्ष निवासी बोतलगंज की न्यायालय से जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की।
गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में म0प्र0 शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से अभियान चलाया जा रहा है, इस संबंध में गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों के द्वारा पुनः अपराध घटित करने पर न्यायालय के माध्यम से उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रहीं है। पुलिस अधीक्षक, मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा गोवंश तस्करी में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने के आधार पर आरोपियों को सूचीबद्ध करने हेतु एवं उनके जमानत निरस्तीकरण प्रकरण तैयार कर सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रेषित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता से मन्दसौर जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त अभियान की जिला स्तरीय पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी द्वारा किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ़ नरेन्द्र सोलंकी के निर्देशन में गौ वंश की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से अघतन किया जा रहा हैं। उक्त के अनुक्रम में थाना प्रभारी पिपलियामंडी विक्रमसिंह इवने के द्वारा थाना पिपलियामंडी के आरोपी शाहरूख पिता बाबु खॉ डंडु न्यारगर उम्र 27 वर्ष निवासी बोतलगंज द्वारा अपराध क्रमांक 249/19 धारा 4, 6, 9 म0प्र0 गोवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004, धारा 4, 6, 10 कृषक पशु परिरक्षण अधि., एवं 11डी पशु कु्ररता अधि 1960 का घटित किया था, जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा 10 अगस्त .2019 को 50,000 राशि के बंध पत्र के साथ सशर्त जमानत दी थी कि वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा। आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद पुनः उसी प्रकृति का अपराध थाना भानपुरा जिला मंदसौर पर अप0 क्र0 323/22 धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि., 11 डी पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधि. घटित किया था, जो कि न्यायालय की जमानत शर्तो का उल्लंघन था। थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा पूर्व के अपराधों एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करता हुआ जमानत निरस्ती प्रकरण 22 जुलाई 20.24 को तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नारायणगढ जिला मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई बाद आरोपी शाहरूख को प्रदत्त पूर्व जमानत न्यायालय द्वारा निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया हैं। उक्त प्रकरण गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपी का प्रथम जमानत निरस्तीकरण है। आरोपी शाहरूख पिता बाबु खॉ डंडु न्यारगर उम्र 27 वर्ष निवासी बोतलगंज के विरूद्ध मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों में 10 अपराध पंजीबद्ध है।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ नरेन्द्र सोलंकी, निरीक्षक विक्रमसिंह इवने, थाना प्रभारी पिपलियामंडी़, उनि एम चन्द्रशेखर बैरागी, रीडर टू एस.पी. मंदसौर, बिहारी सिंह बघेल सहायक लोक अभियोजक नारायणगढ, सउनि शिवदत्त यादव, प्र आर राम नारायण नागदाए प्र.आर. हरदेश वर्मा, आर. 203 लोकेन्द्र सिंह कोर्ट मुंशी, आर. पवन पाटीदार थाना पिपलियामंडी एवं आर. 304 गोविन्द पाटीदार मल्हारगढ जिला मंदसौर। उक्त कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा पृथक से पुरूस्कृत किया जाएगा।