Madhya Pardesh// मंदसौर। विषेष न्यायधीष एन.डी.पी.एस.एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी कृष्णा कुमार उर्फ छोटू पुत्र कमलसिंह ठाकुर, आयु-27 वर्ष, निवासी-आजाद वार्ड क्रमांक 12, ग्राम व तहसील पिपरिया, पुलिस थाना पिपरिया, जिला होशंगाबाद को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 01.03.2020 को पुलिस थाना अफजलपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक आर.एस.पंवार मय फोर्स अफजलपुर फंटे पर वाहन चैकिंग ड्यूटी कर रहे थे तभी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि डिगांव-बांछड़ा डेरा के यहां पर एक्सीडेंट हो गया है फिर वह घटना स्थल डिगांव-बांछड़ा डेरा सीतामउ पहुंचे जहां सफेद रंग की स्वीफ्ट कार बांछडा डेरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हालत में खाई में गिरी हुई मिली थी जिसकी नंबर प्लेट पर डी.एल. 06/सी.एम 1466 लिखा हुआ था तथा पास में 2 व्यक्ति खडे़ हुए थे जिनसे घटना के बारे में चर्चा की गई तो उन्होनें कार के चालक को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार देना बताया था एवं यह भी बताया था कि मोटरसाइकिल वाले को सरकारी अस्पताल मंदसौर ले गये है तथा कार चालक व ड्राईवर के पास बैठे व्यक्ति कार से निकल कर ग्राम पानपुर की तरफ खेतों में भाग गये है। उपनिरीक्षक आर.एस.पंवार व फोर्स द्वारा उक्त कार की तलाशी लिये जाने पर कार की डिक्की खोलकर देखने पर डिक्की के अंदर 03 काले रंग के प्लास्टिक के बोरे मिले, जिन्हें बाहर निकालकर चेक किया तो 03 बोरों में भूरे रंग का अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया उक्त मादक पदार्थ का तौल किये जाने पर कुल वजन 64 किलो डोडाचूरा होना पाया गया, मौके की संपूर्ण कार्यवाही उपरांत जप्तशुदा डोडाचूरा कार सहित थाना लौटकर फरार आरोपी कृष्णा कुमार एवं अजयराज के विरूद्व पुलिस थाना अफजलपुर में अपराध क्रमांक 55/2020 की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।