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थाना दलोदा द्वारा आचार संहिता के दौरान एक अवैध देशी रिवालवर मय जिंदा कारतुस के जप्त

मंदसौर। मध्यप्रदेश, विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते जिला मंदसौर मे अवैध रूप से शस्त्र रखने वालो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं सु कीर्ती बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार के नेत्रत्व में दो आरोपीयो के कब्जे से एक देशी रिवालवर मय दो जिन्दा कारसुत जप्त किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-16/10/2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 196 ओमप्रकाश चोहान को मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए दलोदा एलची रोङ ईदगाह के सामने मुखबिर सूचना मुताबिक दो व्यक्ति ई स्कुटी रजिस्ट्रेशन क्रमाँक MP14ZA8183 से आते दिखे जो पुलिस को देखकर स्कुटी छोङकर भागने लगे जिन्हे हमराह फोर्स व राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकडा बाद पकडे गये संदेहीयो से उनके नाम पता पुछते पहले ने अपना नाम बापुसिंह उर्फ गोवर्धन सिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत उम्र 32 साल निवासी बानीखेडी तथा दुसरे ने अपना नाम धर्मेन्द्रसिहं पिता हुकुमसिहं राजपुत उम्र 28 वर्ष निवासी बानीखेङी के होना बताये बाद उक्त संदेहीयो की तलाशी लेते बापुसिहं उर्फ गोवर्धनसिहं के कमर में एक देशी रिवालवर मय राउण्ड के खोसा हुआ मिला तथा संदेही धर्मेन्द्रसिहं के बाये जेब मे एक जिंदा कारतुस मिला उक्त दोनो संदेहीयो से देशी रिवालवर व राउण्ड को अपने पास रखने का लायसेंस का पुछते कोई वैध लायसेंस नही होना बताया।

आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 25/27 आर्मस एक्ट का पाया जाने से आरोपीयो के कब्जे से अवैध एक देशी रिवालवर मय दो जिंदा राउण्ड के जप्त कर गिरफ्तार किया गया बाद आरोपीगण के विरुद्ध थाना दलौदा पर 489/23 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकऱण पजीबद्ध किया गया ।
सराहनिय कार्यः- थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार, प्रआर 196 ओमप्रकाश चौहान, प्रआर 67 उमंग शर्मा, प्रआर.681 दिगपाल सिंह, आर 742 अर्जुनसिहं का सराहनीय योगदान रहा।

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