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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

 

सभी अधिकारी, कर्मचारी, सेक्टर, आरओ आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें : कलेक्टर श्री यादव

मंदसौरकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने सभी जिलाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर के साथ एक विशेष बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावी हो चुकी हैं। इसका अक्षरश: पालन किया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, आरओ, एआरओ का चुनाव के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। यह सभी अधिकारी व्यय लेखा टीम के साथ में समन्वय करके काम करें। साथ ही चुनाव के सभी कार्यों को गंभीरता से लेवे। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस एक साथ में सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। अच्छे से चुनाव हो इसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

संपत्ति विरूपण के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ करें। कहीं पर भी दीवार लेखन, पोस्टर बैनर नहीं दिखना चाहिए। वाहनों पर लगे नेमप्लेट एवं हुटर पर भी कार्यवाही करें। कोई भी शासकीय गेस्ट हाउस राजनीतिक दलों के व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेंगे। सभी अधिकारी, कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखें तथा सोशल मीडिया पर कोई भी गैर कानूनी पोस्ट ना करें। गैर कानूनी पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर विशाल सिंह चौहान मौजूद थे।

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