लाड़ली बहना योजना से 23 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को मिलेंगे प्रतिमाह 1 हजार-मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
भोपाल। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से 23 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को अपने व्यक्तिगत खाते मिलेंगे 1 हजार रुपए प्रति माह। लाड़ली बहना के लिए अनिवार्य प्रक्रिया इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रक्रिया अनिवार्य हैंए जो कि इस प्रकार है। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक तथा डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। समग्र आईडी होना चाहिए। समग्र आईडी ईकेवाईसी द्वारा आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
योजना अंतर्गत पात्रता मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी को होगी। ऐसी विवाहित महिला ;जिसमें विधवाए तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हैंद्ध जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम होए योजना हेतु पात्र होगी।
योजना अंतर्गत अपात्रता
योजना अंतर्गत अपात्रता मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगीए जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो ध् आयकरदाता होध् शासकीय विभागध् उपक्रमध् मण्डल ध् स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी संविदाकर्मी हो सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों। वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हों। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगमध् मण्डलध् उपक्रम के अध्यक्षध् संचालक ध् सदस्य हो स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि ;पंच एवं उपसरपंच को छोड़करद्ध होध् संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। पंजीकृत चार पहिया वाहन ;ट्रैक्टर सहितद्ध हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैए तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।
योजना अंतर्गत सहायता
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000्.रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रुपये 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000 तक राशि की पूर्ति की जायेगी।