भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर पंचायत राज संचालनालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संचालनालय ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर जिले के 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के अनुसार पंचायत सचिवों के स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की प्रवर्गवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय के अनुसार पूर्व में जिलों से प्राप्त जानकारी में कुछ त्रुटियां प्रतीत हुई हैं, इसलिए पुराने और नवीन आरक्षण रोस्टर का मिलान कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
निर्देश के तहत जिला पंचायतों को ग्राम पंचायत सचिव का 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर (पुराना), सामान्य प्रशासन विभाग के 31 दिसंबर 2020 एवं 31 जनवरी 2022 के निर्देशों के अनुसार नवीन 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर, साथ ही निर्धारित प्रपत्र ‘अ’ और ‘ब’ में पंचायत सचिवों की जानकारी तैयार करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
मंदसौर सहित इन जिलों की 9 अक्टूबर को पेशी
पंचायत राज संचालनालय ने जिलों को अलग-अलग तारीखों पर भोपाल स्थित संचालनालय में उपस्थित होने का कार्यक्रम जारी किया है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के पंचायत सचिव स्थापना प्रभारी अधिकारी/संबंधित लिपिक को 9 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे संचालनालय में उपस्थित होकर निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
वहीं पहले चरण में भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रीवा और सतना जिले 5 अक्टूबर को; दूसरे चरण में भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, शिवपुरी और गुना 6 अक्टूबर को तथा तीसरे चरण में अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले 7 अक्टूबर को उपस्थित होंगे। इसके बाद बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, सीधी और सिंगरौली जिलों को 8 अक्टूबर को बुलाया गया है।
संचालनालय ने जिला पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर और पंचायत सचिवों से संबंधित जानकारी का परीक्षण कर उसे निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 के तहत रिक्त पदों पर भर्ती की आगामी प्रक्रिया से जुड़ी है।

