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मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर अमृत सरोवर तालाब निर्माण, EOW ने 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं धारा 13 (1) ए13 (2) भ्रनिअ संशोधित 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल (ईओडब्ल्यू) में प्राप्त शिकायत जिसमें आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अनावेदकगणों द्वारा मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर अमृत सरोवर तालाब निर्माण मजदूरी दर्शाकर फर्जी दस्तखत कर मजदूरी की राशि आहरण किया गया तथा शासन की योजनाओं में फर्जीवाडा कर स्वयं के द्वारा लाभ प्राप्त किया गया। उक्त शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू जबलपुर, द्वारा की गई। ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति देवश्री यादव द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचकर व अपने पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर मृत व्यक्ति कन्नू लाल वर्मन की मृत्यू के पश्चात उसके नाम पर मनरेगा के अंतर्गत उसकी उपस्थिति दर्ज कर कूटरचित मस्टररोल तैयार करना तथा ग्राम पंचायत के उपसरपंच राजेन्द्र यादव द्वारा सुषमा यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अवैध लाभ पहुँचाना व वंदना यादव पत्नि राजेन्द्र यादव को लाडली बहिना योजना का अवैध रुप से लाभ पहुँचाना, प्रमाणित पाये जाने पर जांच उपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोपी (1) सरपंच, पुन्नू कोल पिता लल्ला कोल उम्र – 48 वर्ष, निवासी- ग्राम समर पिपरिया, ग्राम पंचायत बढैयाखेड़ा, जनपद पंचायत, जबलपुर (2) उपसरपंच, राजेन्द्र यादव पिता रामनाथ यादव उम्र – 39 वर्ष निवासी-ग्राम खिरहैनी घाट, ग्राम पंचायत बढ़याखेड़ा, जनपद पंचायत जबलपुर ( 3 ) श्रीमति देवश्री यादव सचिव, ग्राम पंचायत बढैयाखेड़ा, जनपद पंचायत जबलपुर (4) श्रीमति सुषमा यादव पति रामनाथ उर्फ रम्मू यादव निवासी निवासी – ग्राम खिरहनी घाट, ग्राम पंचायत बढ़याखेड़ा, जनपद पंचायत जबलपुरके विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं धारा 13 (1) ए13 (2) भ्रनिअ संशोधित 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। @copy EMS

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