Madhya pardesh// नीमच । कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा के मार्गदर्शन में सोमवार को गुरूकृपा फिलिंग स्टेशन ग्राम- जेतपुरा के पास, नीमच बायपास रोड़, स्थित पम्प संचालनकर्ता अनीश पिता फकरूद्धीन निवासी ग्राम- राजपुराझंवर तहसील सिंगोली जिला नीमच की जांच, जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एन.दिवाकर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय निनामा द्वारा की गई हैं। जांच समय मौके पर डिलीवरी मशीन जिसमें दो नोजल कार्यशील होकर बायोडीजल विक्रय किया जाना एवं 10 हजार लीटर का भूमिगत टेंक पाया गया, जिसे राड़ द्वारा नापा जाकर लगभग 600 लीटर बायोडीजल टेंक में पाया गया। तथा मौके पर बायोडीजल पम्प संचालन एवं बायोडीजल संधारण, भण्डारण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
मौके पर पम्प पर उपस्थित कर्मचारी अनीश पिता फकरूद्धीन के कथन लिपिबद्ध किए गए हैं, जप्त बायोडीजल को उन्हीं की सुपुर्दगी में दिया जाकर, डिलीवरी मशीन के दो नोजल एवं भूमिगत टेंक का एक नोजल को कपड़े से सील कर प्रोपराईटर को निर्देशित किया गया, कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ आदि नहीं करें और ना ही बिना अनुमति के बायोडीजल का क्रय, विक्रय नहीं किया जाए।
आपूर्ति अधिकारी आर.एन.दिवाकर के अनुसार उक्त कार्यवाही का विधिवत जप्ती, पंचनामा बनाया जाकर, जप्त माल फर्म के संचालक अनीष पिता फकरूद्धीन के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की कण्डिकाओं का उल्लघंन किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय के आगामी आदेश होने तक सुपुर्दगी में दिया गया हैं।