Neemuch /जावद। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा घर के सामने से पत्थर हटाने की बात लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पँहुचाने वाले एक पक्ष के दो आरोपीगण (01) नंदकिशोर पिता जगदीशचन्द्र राठौर, आयु-33 वर्ष व (02) संतोषबाई पति नंदकिशोर राठौर, आयु-33 वर्ष को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा मारपीट कर साधारण पँहुचाने वाले दुसरे पक्ष के दो आरोपीगण (01) सिद्दीक उर्फ फोरू पिता अब्दुल गनी, आयु-40 वर्ष व (02) शाहिद पिता सिद्दीक उर्फ फोरू, आयु-19 वर्ष चारो निवासी-ग्राम जाट थाना रतनगढ जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 300-300रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 29.01.2017 की शाम की 07 दोनो पक्षकारों के ग्राम जाट स्थित घर के पास की हैं। घटना दिनांक को दोनो पक्षकारो के मध्य घर के सामने स्थित रास्ते पर पत्थर डालने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण दोनो पक्षों द्वारा एक-दूसरे के साथ मारपीट कर चोटे पँहुचाई गई, जिसकी रिपोर्ट दोनो पक्षकारो द्वारा थाना रतनगढ़ में की गई। विवेचना के दौरान आहतगण का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षों के आहतगण व घटना के चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।