ब्रेजा कार से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले दो व्यक्ति अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। मध्यप्रदेश, अरविंद दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 31 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले दो अंतर्राजीय तस्कर (1) श्यामदास पिता शिवदास बैरागी, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम राजपुरिया, जिला नीमच एवं (2) जोगाराम पिता भानाराम जाट, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम अबकई ढाणी, तहसील सोजत, जिला पाली (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व 20.03.2019 को दोपहर के 04 बजे नीमच-मनासा रोड़ स्थित जैतपुरिया फंटे की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय उप-नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में पदस्थ निरीक्षक महेन्द्रसिंह को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ब्रेजा कार से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले हैं। निरीक्षक महेन्द्रसिंह ने मुखबीर सूचना से तत्कालीन अधीक्षक (निवारक) अमरसिंह कनौजिया को अवगत कराया, जिनके द्वारा ललित कुमार झा, निरीक्षक को दल बनाकर कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा कार्यवाही करते हुवे मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की जहां पर उन्हे मुखबीर द्वारा बताई हुवे एक मारूति सुजुकी ब्रेजा कार आती हुआ दिखाई दी, जिसको रोका जिसमें दोनो आरोपीगण बैठे हुवे थे। ब्रेजा कार की तलाशी लिये जाने पर उसकी डिक्की के अन्दर की दोनो लाईट के अन्दर कुल 16 पोलिथिन की थैलीयों में कुल 31 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई मिली। इसके पश्चात् अवैध मादक पदार्थ अफीम व ब्रेजा कार को जप्तकर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक विवेचना उपरांत परिवाद विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा किया गया तथा अभियोजन के सफल संचालन में सुश्री प्रियंका गुर्जर, श्रीमती नीरा यादव अधिवक्तागण व इंटर्न भगत मालवीय का सक्रिय सहयोग रहा।