गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाएं और उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ की जाए- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और विभिन्न निगम मंडलों के महाप्रबंधकों की बैठक को मंत्रालय में संबोधित किया एवं नवगठित सरकार के संकल्प पत्र के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाएं और उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ की जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वकसित भारत सं कल्प यात्रा का समापन भी होगा।
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खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक नगरीय क्षेत्रों में 15 दिसम्बर से चलेगा विशेष जाँच अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कहा है कि प्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके संबंध में 15 दिसम्बर से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में सामान्यत: किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों/नियमों एवं लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी निकाय क्षेत्रों में आगामी 15 दिवस तक अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला एवं पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चलायेगा। यह अभियान 15 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक निरंतर चलाया जायेगा। अभियान की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये गये हैं।