मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत सुरी मे शासकीय जमीन से लगभग 200 बबूल के पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप। ग्रा.पं.सचिव के विरूद्ध सीएम हेल्पलाईन एवं एसडीएम, तहसीलदार को दर्ज हुई शिकायत
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत सुरी मे शासकीय जमीन से लगभग 200 बबूल के पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप। इस संगीन मामले को लेकर ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध आमजनों मे आक्रोश है।
सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर अनुविभागीय राजस्व ग्राम सुरी मे विगत दिवस बीना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ग्राम पंचायत सुरी के सचिव ओमप्रकाश गर्जर द्वारा शमशानघाट की शासकीय जमीन पर खड़े हरे बबृल के वटवृक्ष सैकड़ो पेडों की अवैध कटाई करने के मामले ग्रामीण आमजनों ने बताया की बीना सक्षम अधिकारी की अनुमति के यह संगीन कृत्य हुआ जिसको लेकर ग्रामीणों मे आक्रोश है। उक्त मामले को लेकर जागरूक लोगो द्वारा सीएम हेल्पलाईन एवं तहसीलदार व उच्च अधिकारीयों को शिकायती कर निष्पक्ष जांच व उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश भ-ुबंदोबस्त के राजस्व रिकार्ड मे सर्वे क्रमांक 517, 602/1, 602/2, शासकीय जमीन दर्ज है। मुक्तीधान (शमशान घाट) है। ग्राम पंचायत के पुर्व सरपंच के कार्यकाल से पुर्व के बबूल को ग्रामीणों द्वारा संरक्षित कर बड़े किये गये थे। सैकड़ों की संख्या मे बबूल के पेड़ तत्कालिक सचिव द्वारा कटवाऐ जा रहे और पेड़ों के जड़ टने ठूठ जैसे अवषेश को जेसीबी से खेद कर या जलाकर सबुत मिटाने का कार्य किया गया।
सरकारी जमीन से वृक्ष काटने की अनुमति जिला कलेक्टर देंगे
अपने क्षेत्र में पटवारी की रिपोर्ट पर वृक्ष काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा दी जाती। राजस्व विभाग ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विविध नियम- 2020 में गांवों में खेतों की मेढ़ों एवं अन्य जगह गैर फलदार छोटे कंटीले पेड़ आदि लगे रहते हैं जिससे ग्रामीण किसान को परेशानी हो तो अपने क्षेत्र में पटवारी की रिपोर्ट पर वृक्ष काटने की लिखित अनुमति, नए प्रविधान में कहा गया है कि किसान की कृषि भूमि पर वृक्ष काटने की अनुमति ग्राम पंचायत तथा दखलरहित भूमि (ऐसी भूमि जो सरकारी होती है) पर वृक्ष काटने की अनुमति जिला कलेक्टर देंगे। बीना अनुमति के हरे पेड़ काटना अपराध है।
निजी भूमि पर पेड़ों को काटने की अनुमति – एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 सेक्शन 240 और 241 के अनुसार, एक किसान को पेड़ काटने से पहले तहसीलर / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। लोक वनिकी अधिनियम 2002 के तहत वृक्षारोपण और पेड़ों को काटने के लिए डिवीजनल वन अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
अनुविभागीयअधिकारी, तहसीलदार मंदसौर को हुई शिकायत दर्ज
पर्यावरण संरक्षण के विरूद्ध ग्राम पंचायत सुरी के सचिव ओमप्रकाश गुर्जर के द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के लगभग 200 बबुल के बड़े वृक्ष अवैध रूप से कटवाकर बिक्री करवा दिये गये। समस्त ग्रामवासीयों में उक्त मामले को लेकर बड़ा आक्रोश है। उक्त बबुल पुर्व सरपंच के कार्यकाल मे मुक्तीधाम क्षेत्र जो की नदी से लगी हई शसकीय भूमि पर संरक्षीत कर बड़े किये गये थे। ताकी मुक्तिधाम में आनेवाले लोगो को ठंडी छाव मिले सके एवं बरसात में नदी बहाव से जमीन कटाव को रोका जा सकें। शिकायत मे निवेदन किया गया कि हरें वर्ष कटवाने की निक्षपक्ष जॉच कर ग्राम पंचायत सचिव एवं साथी जिम्मेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की जावे।
सीएम हेल्पलाईन पर सुरी मे अवैध बबूल काटने को लेकर शिकायत क्रमांक – 23673781 दर्ज होकर पंचायत विाग मे प्रचलित है। शिकायत का उद्धेष्य– बबुल पेड़ भू-क्षरण नियंत्रण व उर्वरता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है. एक पेड़ बारिश के पानी को रोकने, कटाव रोकने और जल की रिसाइकिल करने में वायु प्रदूषण नियंत्रण में हमारे आमजनों के लिए मददगार बनता।
सुरी पंचायत सुरी के सचिव ओमप्रकाश गुर्जर से उनके सेल फोन नम्बर-9754045745 पर इस मामले मे पुछा गया तो उन्होने कहा आप सरपंच साहब से बात कर लो।
सुरी गांव के हल्का 24 के पटवारी से इस मामले मे सम्पर्क करना चाहा लेकिन हमारे प्रतिनिधी का उनसे सम्पर्क नही हो पाया। मामले मे अन्य संज्ञान लिये जाना है।