इंस्टाग्राम व स्पेनचैट आईडी पर मैसेज द्वारा दोस्ती कर विवाह व नौकरी का प्रलोभन देने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। अभियुक्त के द्वारा जिस प्रकार कानून व्यवस्था की उपेक्षा करते हूए पीडिता के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उसको विवाह व नौकरी का प्रलोभन देकर स्वंय के पास हरियाणा बुलाने का कृत्य किया गया है।
यह है घटना
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया कि 29.09.2020 को थाना सीतामउ, जिला मदंसौर मप्र पर पीडिता को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अपराध धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया था तथा विवेचना के दौरान दिंनाक- 01.10.2020 को पीडिता को दस्तयाब कर पीडिता फरियादी व साक्षी के कथन लेखबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध धारा 354-ए,354-डी भादवि एवं धारा 11,12 पाॅस्को एक्ट के तहत प्रकरण में समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी को तीन साल की सजा
प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिप्ती कनासे के द्वारा रखे गए तथ्यों तथा न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्षीयों के कथन करवाए गए जिनकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी ललीत कुमार पिता उमेद जी, निवासी गांव धारण, तहसील बावल, जिला रेवाडी, हरियाणा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक दिप्ती कनासे के द्वारा किया गया ।