मंदसौर। विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.न्यायालय मंदसौर मध्यप्रदेश, द्वारा आरोपी चेतन पिता हरिओम शर्मा, आयु-29 वर्ष एवं पवन पिता राधेश्याम, उम्र- 38 वर्ष, दोनों निवासीगण-ग्राम महुडिया, थाना बघाना, जिला-नीमच को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि थाना नारायणगढ में पदस्थ उपनिरीक्षक बी.एस. बामनिया को दिनांक 27.05.2017 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुडिया, थाना-बघाना, जिला नीमच के चेतन शर्मा एवं पवन मालवीय एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप लोडिग वाहन क्रमांक एम.पी. 44 जीए 1141 नीमच तरफ से अवैध डोडाचूरा भरकर झारडा- बूढा के सीधे रास्ते से ढाबला चौपाटी होते हुए जावरा की ओर जाने वाला है , यदि तत्काल नाकाबंदी की जाए तो उसे मादक पदार्थ सहित पकड़ा जा सकता है, उक्त मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स के टीम को तत्काल संजीत- मंदसौर रोड ढाबला चौपाटी के यहां नाकेबंदी की, कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप क्रमांक एम.पी. 44 जीए 1141 आते दिखी जिसे रोककर पिकअप में बैठे दोनों व्यक्तियों के नाम पता पूछने पर उन्होनें अपना नाम चेतन शर्मा एवं पवन मालवीय होना बताया ।
उक्त व्यक्तियों की बोलेरो गाडी की तलाशी लेने पर उसमें पीछे रजाई गादी के नीचे 14 सफेद रंग के प्लास्टिक के कटटे मिले जिनमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया गया , उक्त डोडाचूरा का तौल करने पर कुल वजन 275 किलो होना पाया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया।
मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मल्हारगढ में अपराध क्रमांक 145/2017, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।