मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना – मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण दिनांक 07 नवम्बर 2023 (दिन- मंगलवार) को, सर्कुलर जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू है। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश सरकार की चुनावी योजना कहा जाता है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने दावा किया था कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, नवंबर के महीने में नहीं मिलेगी। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के आयुक्त डॉ रामराव भोसले का सर्कुलर जारी हो गया है।
संचालनालय महिला बाल विकास की ओर से मध्य प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम जारी पत्र में कमिश्नर भोसले ने लिखा है कि, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को माह नवम्बर 2023 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण निर्धारित तिथि दिनांक 10 नवम्बर 2023 के स्थान पर दिनांक 07 नवम्बर 2023 (दिन- मंगलवार) को किया जाना है।
मध्यप्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत माह नवम्बर 2023 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का दिनांक 07 नवम्बर 2023 को भुगतान केवल उन पात्र हितग्राहियों को किया जाना है, जिन्हें माह अक्टूबर 2023 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का सफल भुगतान किया जा चुका है। तदनुसार जिलावार उक्त हितग्राहियों की सूची प्रत्येक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के लॉग-इन पर एमपीएसईडीसी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
प्रत्येक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दिनांक 04 नवम्बर एवं 05 नवम्बर 2023 को उक्त सूची के आधार पर पोर्टल में अपने लाग-इन से ई-पेमेंट हेतु इलेक्ट्रानिक स्वीकृति आदेश एवं डिजीटली साईन्ड इलेक्ट्रानिक भुगतान आदेश पोर्टल के माध्यम से भुगतान हेतु बैंक को अनिवार्यतः प्रेषित किये जायेंगे, जिससे कि बैंक द्वारा खाते में अग्रिम जमा राशि में से हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण दिनांक 07 नवम्बर 2023 को किया जा सके। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 04 एवं 05 नवम्बर 2023 को शासकीय अवकाश है, परंतु अवकाश अवधि में उक्त कार्य को अनिवार्यतः समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रथम बार योजना अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले प्रकरण भुगतान हेतु प्रोसेस नही किये जाये साथ ही जिन हितग्राहियों को माह अक्टूबर 2023 सहित पूर्व के माहों में भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है आगामी सूचना तक इस प्रकार के प्रकरणों को भुगतान हेतु रिप्रोसेस भी नहीं किया जाये।
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