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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट का इनकार, राहुल के वकिल के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सूरत कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले में कहां गया है कि राहुल गांधी आदतन इस तरीके के बयान देते हैं। उनके ऊपर 10 से ज्यादा सीरियस प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं। उन्होंने सावरकर के बारे में भी इसी तरीके का बयान दिया था। उनके पोते ने भी शिकायत दर्ज कराई है। सूरत कोर्ट का फैसला स्टे करने का कोई आधार नहीं है। राहुल गांधी की स्टे की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों से गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर चर्चा कर रही है।

Gujarat High Court upholds Sessions Court’s order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

— ANI (@ANI) July 7, 2023

 

मोदी सरनेम मामले में राहुल पहले निचली अदालत, फिर सेशंस कोर्ट और अब गुजरात हाईकोर्ट से झटका खा चुके हैं। तीनों अदालतों से राहुल गांधी को मानहानि केस में कोई राहत नहीं मिली है। आज हाईकोर्ट से भी राहत ना मिलने के बाद अब उन्हें स का रुख करना होगा। राहुल गांधी के वकील और कांग्रेस नेताओं ने भी कहा की हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

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