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निजी एंबुलेंस मालिक एवं एंबुलेंस चालक का जिला चिकित्सालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित, मंदसौर कलेक्टर श्री यादव द्वारा एंबुलेंस वाहनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले में एंबुलेंस के सुगम संचालन, कानून एवं व्यवस्था बनाए तथा मरीजों की सुविधा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। जारी आदेशानुसार जिला मुख्यालय मंदसौर में संचालित समस्त निजी एंबुलेंस की पार्किंग के लिए स्थान स्टेडियम मार्केट विद्युत मंडल के पास मंदसौर में नियुक्त किया जाता है। समस्त निजी एंबुलेंस पार्किंग के लिए नियत स्थल पर ही खड़ी रहेगी, इसके अतिरिक्त किसी स्थल पर निजी एंबुलेंस को खड़ा किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी निजी एंबुलेंस मालिक एवं एंबुलेंस चालक का जिला चिकित्सालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एंबुलेंस मालिक एवं एंबुलेंस चालक चिकित्सालय परिसर में तभी प्रवेश करेंगे जब मरीज को रेफर करने पर बाहर ले जाने हेतु मरीज के परिजन उनके संपर्क करेंगे अथवा किसी मरीज को लेकर जिला चिकित्सालय में आना हो।

थाना प्रभारी से चालक एवं वाहन स्वामी को चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा
सभी एंबुलेंस वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, चालक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां मांगी जाने पर उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रत्येक एंबुलेंस के चालक एवं वाहन स्वामी को संबंधित थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण पत्र, परिवहन विभाग से एवं पुलिस वाहन का प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर से एंबुलेंस हेतु आवश्यक समस्त चिकित्सकीय उपकरण आदि जैसे ऑक्सीजन की सुविधा, स्ट्रेचर मेल नर्स एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध होने संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट मंदसौर को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट मंदसौर द्वारा पंजीयन उपरांत अनुमति जारी की जा सकेगी, उक्त पंजीयन 15 दिवस में कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के एंबुलेंस चलाना अवैधानिक होगा।

एंबुलेंस वाहन में जी. पी.एस. सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य
एंबुलेंस की फिटनेस अनुसार जो एंबुलेंस जिले में ही चलने लायक है अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उनका चिन्हांकन कर प्रथक से किया जावेगा एवं जो एंबुलेंस जिले से बाहर जाने योग्य है उनका चिन्हांकन प्रथक से किया जावेगा। सभी एंबुलेंस वाहन में जी. पी.एस. सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस संचालक, चालक एवं व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा उनके वाहन पंजीयन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण एंबुलेंस प्रबंधक, चालक, जनता को संबोधित है इसकी तामिलि प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई समयाभाव के कारण संभव नहीं है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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