तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास, पिसा हुआ डोडाचूरा बोरियों में भरकर कृषि उपज मंडी मंदसौर से भीलवाडा तरफ ले जाते पकड़ा
मंदसौर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. मंदसौर द्वारा आरोपी देवीलाल पिता बगदीराम, उम्र 34 वर्ष ग्राम कांचरिया चंद्रावत, जिला मन्दसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 19 अपैल .2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ सउनि रामबाबू यादव को पिपलियामंडी चौकी पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवीलाल पिता बगदीराम गायरी, निवासी काचरिया चंद्रावत का पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.43 जी-1278 में प्याज के कट्टों के बीच अवैध रूप से पिसा हुआ डोडाचूरा बोरियों में भरकर कृषि उपज मंडी मंदसौर से भीलवाडा तरफ ले जाएगा, यदि तत्काल पिपलियामंडी चौकी पर नाकेबंदी की जावे तो उसे मय मादक पदार्थ के पकड़ा जा सकता है।
उक्त सूचना विश्वनीय होने से पिपलियामंडी चौकी पर नाकेबंदी की गई कुछ देर बाद मुखबिर के बताये नंबर का पिकअप एम.पी.43 जी-1278 आता हुआ दिखा जिसे फोर्स की मदद से रोका गया, पिक अप में बैठे व्यक्तिय ने अपना नाम देवीलाल पिता बगदीराम, उम्र 34 वर्ष ग्राम कांचरिया चंद्रावत, जिला-मन्दसौर होना बताया तत्पश्चात अभियुक्त के पिकअप की तलाशी ली गई जिसमें 50 प्याज के कट्टों के नीचे छिपाकर रखे 7 बोरों में भरे 2 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जब्त किया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया गया, तत्काल अभियुक्त देवीलाल गायरी को गिरफतार कर थाने पर अपराध क्र.134/17 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।