आपसी विवाद के चलते अपने ही भाई पर प्राण घातक हमला-आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दस वर्ष के सश्रम कारावास
झाबुआ । मध्यप्रदेश, झाबुआ जिले के रानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुही के रहने वाले गोबरिया द्वारा आपसी विवाद के चलते अपने ही भाई पर प्राण घातक हमला किए जाने एवं परिणामस्वरूप मौके पर ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दस वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज बैरागी ने अदालत के फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी छगन पिता सुरजी वाखला द्वारा थाना रानापुर में रिपोर्ट की गई थी कि 04.12.2022 को उसके परिवार में झापा का कार्यक्रम था, जिसमें जवला पिता सुरजी वाखला, गोबरिया पिता अमरा वाखला और उसके परिवार के अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान करीब 12.00 बजे दिन में गोबरिया का किसी बात को लेकर जवला से विवाद होने लगा तथा गोबरिया जवला को गालियां देने लगा, तो जवला ने गोबरिया को बोला कि तु मुझे गाली क्यों दे रहा है, इस बात को लेकर गोबरिया ने वहा पर पड़ा एक बोर का लकड़ा उठाकर जान से मारने की नियत से जवला को सिर में मारा जिससे उसके भाई जवला को सिर में गंभीर चोंट आयी, ओर जवला की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, आरोपी गोबरिया मौके से बोर का लकड़ा लेकर वहां से भाग गया। जवला की हत्या आरोपी गोबरिया पिता अमरा वाखला निवासी ग्राम चुही ने की है।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना रानापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, तथा आरोपी गोबरिया को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था। अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता राजीव रूसिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीमति विधि सक्सेना, झाबुआ द्वारा आरोपी गोबरिया पिता अमरा वाखला निवासी ग्राम चुही को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 भाग-2 में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।