बलराम, कैलाश होरी हनुमान, थाना अरनोद को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कोठर कारावास
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा बलराम बाबरी पिता तुलसीराम बाबरी, उम्र-51 वर्ष, व्यवसाय-खेती एवं कैलाश पिता मुन्नालाल, उम्र-35 वर्ष, व्यवसाय-खेती, दोनों निवासीगण-ग्राम कोटरी, होरी हनुमान, थाना अरनोद, जिला-प्रतापगढ (राजस्थान) को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कोठर कारावास एवं 25,000-25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
- अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 11.04.2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ स.उ.नि. रामबाबु यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई जिस पर कार्यवाही की गई जिसमें पिपलियामंडी ब्रिज के नीचे नगरपालिका के कुए के पास अभियुक्तगण बलराम पिता तुलसीराम बावरी व कैलाश पिता मुन्नालाल बावरी के आधिपत्य वाली मोटरसायकल आरजे. 35 एमसी.0993 के साईड बेग से एक किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसकी विधिवत कार्यवाही कर अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ अफीम को मय मोटरसायकल के जप्त कर उक्त अभियुक्तगण को गिरफतार कर थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्र.118/2017, धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना दौरान समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त कर अभियुक्तगण बलराम व कैलाश के विरूद्ध धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।